Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : हरियाणा सरकार ने आम आदमी के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कुटुम समृद्धि योजना है. आम लोगों के लिए सरकार की यह बड़ी पहल है. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को सालाना 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा लाभार्थी को 2000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम आपको योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे योजना के लाभ, योजना के लिए पात्रता, आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं आदि।

योजना का लाभ सीधे मिलता है

पात्र परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिलता है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। हरियाणा मुख्यमंत्री कुटुम समृद्धि योजना से सभी जाति और धर्म के लोग लाभ पाने के पात्र हैं। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शामिल हैं। यह हरियाणा के लोगों के लिए शुरू की गई सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे आम आदमी को फायदा होगा।Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए आवश्यक पात्रता

  • मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।
  • योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानि 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।
Sone Ke Taja Dam : लगातार गिर रही हैं सोने की कीमतें, जानें आज के ताजा सोने के दाम.

हरियाणा मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • अधिवास
  • कास्ट सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें

  • योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
  • वहां जाएं और आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आवेदन फार्म इसे प्राप्त करना होगा.
  • आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी।
  • इसमें आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र, मकान नंबर, जिला, ब्लॉक, तहसील आदि पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
  • अब आपको यह आवेदन वहीं से जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • आवेदन के साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवेदन जमा करने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • आवेदन के सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस प्रकार आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Leave a Comment